घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005: हर महिला के अधिकार
घरेलू हिंसा कानून केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक बहिष्कार, दहेज की मांग, और घर से बेदखल करने की धमकी भी दंडनीय अपराध है। पीड़िता को साझा घर में रहने का कानूनी अधिकार (Right to Reside) प्राप्त है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा पूरी तरह मुफ्त सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
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