भूमि व राजस्व कानूनी सहायता केंद्र
खसरा-खतौनी, दाखिल खारिज (Mutation), पैमाइश/सीमांकन, वसीयत व बैनामा रजिस्ट्री के संबंध में राजस्व संहिता के अनुसार प्रमाणिक कानूनी मार्गदर्शन।
दाखिल खारिज (Mutation) प्रक्रिया
जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद 35 से 45 दिनों के भीतर तहसीलदार कोर्ट में दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। बिना दाखिल खारिज के सरकारी राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं होता।
खेत की पैमाइश व सीमांकन (धारा 24)
यदि पड़ोसी काश्तकार ने आपकी जमीन की मेड़ काट ली है या कब्जा कर लिया है, तो उपजिलाधिकारी (SDM) कोर्ट में धारा 24 के तहत सरकारी पैमाइश का वाद दायर करें। राजस्व निरीक्षक मौके पर नापकर पत्थर नसब कराएगा।
अवैध कब्जा व बेदखली (धारा 67)
ग्राम सभा की चकरोड, तालाब, चारागाह या नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति में तहसीलदार कोर्ट में धारा 67 की शिकायत दर्ज कराकर जुर्माना व बेदखली आदेश प्राप्त किया जा सकता है।